कर्नाटक में शराब खरीदने के लिए 21 साल ही रहेगी उम्र सीमा, राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव को लिया वापस
बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक सरकार शराब खरीदने और बेचने की उम्र सीमा बदलने की कोशिश की थी। विरोध के बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया है। अब शराब खरीदने और बेचने के लिए कम से कम उम्र 21 साल ही होनी चाहिए। कर्नाटक सरकार ने शराब पीने, खरीदने और बेचने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, जोरदार विरोध के बाद कर्नाटक सरकार अपने इस प्रस्ताव और फैसले को वापस लेने पर मजबूर हुई है।
कर्नाटक आबकारी विभाग ने अपना फैसला वापस लेने के लिए जनता, संघों और मीडिया की ओर से उठाई गई आपत्तियों का हवाला दिया है। उम्र कम करने का प्रस्ताव 30 दिनों के लिए लोगों की राय जानने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। राज्य में लोगों के बढ़ते विरोध के कारण बसवराज बोम्मई सरकार ने उक्त प्रस्ताव को तुरंत वापस ले लिया। आबकारी कानून और नियमों में अनावश्यक पहलुओं खत्म करने के लिए सेवानिवृत्त नौकरशाह वी यशवंत के नेतृत्व में गठित एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा आयु कम करने की सिफारिश की गई थी।
वर्तमान बोम्मई सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी विभाग को 29,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया है। विभाग को क्रिसमस और नए साल के दौरान बिक्री में गिरावट के बावजूद मार्च -23 के अंत तक 30,000 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है।