उत्तराखंड

कपकोट में खड़िया खनन पर रोक बरकरार

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने बागेश्वर तहसील के कपकोट में अवैध रूप हो रहे खड़िया खनन मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने खड़िया खनन पर रोक को आगे जारी रखा है। हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर को इस मामले की जांच रिपोर्ट सरकार को देने को कहा है। बागेश्वर निवासी हीरा सिंह पपोला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बागेश्वर जिले की तहसील कपकोट क्षेत्र में सरकार की ओर से खनन पट्टा दिया गया है। इसमें खनन माफिया की ओर से मात्रा से अधिक अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन को बाहर ले जाने के लिए वन भूमि में अवैध रूप से सड़क भी बना ली है। अंधाधुंध हो रहे खनन के चलते गांव के जलस्रोत सूखने के कगार पर पहुंच चुके हैं।

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