दुर्घटना करने का आरोपी डंपर चालक दोषमुक्त
काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत ने दुर्घटना करने के आरोपी डंपर चालक को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। आरोपी चालक पर सड़क किनारे पैदल चल रहे तीन लोगों पर डंपर चढ़ाने का आरोप था। हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आईटीआई पुलिस ने राजपुर केसरियावाला थाना डिलारी (मुरादाबाद) निवासी कैलाश पुत्र डालचंद्र को एक दुर्घटना के मामले में बतौर आरोपी गिरफ्तार किया था। आरोप था कि कैलाश ने 19 जनवरी को ग्राम कटैया के पास लापरवाही से डंपर चलाते हुए सुनील कुमार, उसके भाई बब्बू और चाचा पान सिंह को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बब्बू की मौत हो गई थी। मामले में अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ता अब्दुल सलीम ने पैरवी की। दोनों पक्षों के तर्क और गवाहों के बयानों के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश चंद्र ने संदेह का लाभ देते हुए कैलाश को दोषमुक्त कर दिया।