उत्तराखंड

जनपद में खेतों में आग लगाने पर लगी रोक

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अल्मोड़ा। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया है कि जनपद अन्तर्गत कतिपय स्थानीय काश्तकारों के द्वारा फसलों की पराली/अवशेष, झाड़-झंकार आदि को अपने खेत में आग लगाकर नष्ट किए जाने के दौरान तेज हवा आदि कारणों से निकटवर्ती क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिससे वन सम्पदा को क्षति पहुंचने के साथ ही पर्यावरण प्रदूषित होने की स्थिति में आम जनमानस को स्वास्थ्य सम्बन्धी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि उक्त के दृष्टिगत वर्तमान में जनपद अन्तर्गत वनाग्नि की घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई किया जाना नितान्त आवश्यक प्रतीत होने के दृष्टिगत 16 अप्रैल 2024 के आदेश द्वारा लागू धारा 144 को प्रभावित किये बिना दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्रावधानों के तहत निषेधाज्ञाएं जारी की गई हैं। जिसके तहत जनपद अन्तर्गत फसलों की पराली, अवशेष, झाड़-झंकार आदि को खेतों में आग लगाकर नष्ट किए जाने की प्रक्रिया को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है। जनपद के वन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति (वन विभाग को छोड़कर) द्वारा किसी भी प्रयोजन हेतु आग जलाने अथवा लगाने की किसी भी प्रकार की कार्यवाही पूर्णतया निषिद्ध रहेगी। इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग, वन विभाग एवं पुलिस विभाग के स्तर से सतर्क निगरानी सुनिश्चित की जाय तथा उल्लंघन के प्रकरणों पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध संगत अधिनियमों की धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाए जाने के लिए निर्देशित किया। यदि कोई व्यक्ति इस आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो उसका यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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