नाबालिग के अपहरण करने वाले को तीन वर्ष की कठोर कैद
हरिद्वार। अपर जिला जज/एफटीएससी चन्द्रमणि राय की अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में दोषी युवक शाहरुख को तीन साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। साक्ष्य के अभाव में सह आरोपी मोबिन को बरी कर दिया गया। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 28 मई 2021 की मध्य रात्रि को शहर से एक किशोरी लापता हो गई थी। काफी तलाश करने पर गुमशुदा किशोरी का पता नहीं चला था। इसी दौरान लापता किशोरी के परिजनों को पता चला कि आरोपी शाहरुख और उसका अज्ञात दोस्त किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं।