उत्तराखंड

परिवहन निगम तीन माह में कर्मियों के समस्त देयकों का भुगतान करे

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने बुधवार को रोडवेज के सेवानिवृत कर्मचारियों के देयकों का भुगतान नहीं करने और इसमें कटौती किए जाने को लेकर दायर 27 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने याचिकाओं को निस्तारित करते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम को आदेश दिए हैं कि वह तीन माह में समस्त देयकों का भुगतान करे। कटौती की गई धनराशि का ब्याज सहित भुगतान करने के भी आदेश दिए। कोर्ट ने निगम को याचिकाकर्ताओं को पांच हजार रुपये वाद खर्च देने के भी निर्देश दिए हैं।
ष्णकांत यादव व अन्य 26 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। इनमें कहा है कि वे परिवहन निगम के विभिन्न पदों से सेवानिवृत हुए कर्मचारी हैं। निगम ने उन्हें सेवानिवृति के लाभों का भुगतान नहीं किया है। निगम ने उनकी धनराशि में भी कटौती की है। कर्मचारियों ने कई बार सेवानिवृत्ति के देयकों का भुगतान करने के लिए प्रत्यावेदन दिए, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि उन्हें सेवानिवृत हुए कई साल हो गए, उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। इसलिए उन्हें भुगतान शीघ्र कराया जाये और रिकवरी पर रोक लगाई जाये।

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