काशीपुर बार चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर दो-दो नामांकन
काशीपुर। काशीपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और आय-व्यय निरीक्षक पदों के लिए दो-दो प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। जबकि अन्य पदों के लिए एक-एक प्रत्याशी ने नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। कार्यकारिणी सदस्य के आठ पदों के लिए पहले दिन छह पर्चे दाखिल किए। मंगलवार को भी दोपहर दो बजे तक नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। चुनाव के लिए मतदान 23 दिसंबर को होगा और उसी दिन मतगणना के बाद देर रात तक परिणाम घोषित हो जाएंगे। सोमवार को नामांकन पत्रों की बिक्री के साथ ही नामांकन भरे जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले दिन अध्यक्ष पद पर अवधेश चौबे व वीरेंद्र सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल किए। उपाध्यक्ष पद पर भी दो प्रत्याशियों अनूप शर्मा और विधुशेखर शर्मा ने अपने पर्चें दाखिल किए। आय-व्यय निरीक्षक पद पर गौरव रावत व संतोष श्रीवास्तव ने नामांकन किया। उपसचिव पद पर सूरज कुमार, कोषाध्यक्ष पद पर सौरभ शर्मा और पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर सतपाल सिंह बल ने नामांकन दाखिल किया। कार्यकारिणी सदस्य के लिए अमितेश सिसोदिया, सुखदेव सिंह, जसवंत सिंह, अर्पित सौदा, नरेश कुमार पाल, अमित कुमार गुप्ता ने अपने नामांकन दाखिल किए। चुनाव अधिकारी अंशुमन सिंह व आनंद स्वरूप रस्तोगी के अलावा सहायक चुनाव अधिकारी भूपेंद्र गहलौत, अनिल सहरावत ने नामांकन पत्र प्राप्त किए।
चुनाव अधिकारी अंशुमन सिंह ने बताया कि 19 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। इसी दिन दोपहर तीन बजे तक आपत्तियों का निस्तारण और नामांकन पत्रें की जांच होगी। शाम 4 बजे तक नाम वापसी हो सकेगी। 20 दिसंबर को वैध प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। मतदान 23 दिसंबर को सुबह साढ़े आठ बजे से अपराह्न ढाई बजे तक होगा। मतगणना के बाद उसी दिन देर रात तक चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।
जमानत राशि का विरोध करते हुए अध्यक्ष पद के लिए दिया नामांकन
काशीपुर(आरएनएस)। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर संजीव आकाश एड ने भी नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है, लेकिन उनके द्वारा नामांकन शुल्क 31 हजार रुपये जमा नहीं किया गया है। नामांकन के साथ चुनाव अधिकारी को दिए पत्र में अधिवक्ता संजीव ने कहा है कि नामांकन दाखिल करते समय 31 हजार रुपये की राशि बतौर जमानत जमा कराना अनुचित है। बार के बायलज में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। चुनाव अधिकारी ने यह राशि विधि विरुद्घ तय की है। उन्होंने बार एसोसिएशन के नियमों के अनुसार बिना जमानत राशि के उनका नामांकन पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया है। अधिवक्ता संजीव का कहना है कि उनका नामांकन निरस्त किया जाता है तो वह कोर्ट की शरण लेने को बाध्य होंगे। चुनाव अधिकारी अंशुमन सिंह का कहना है कि चुनाव संचालन समिति के पास जमानत राशि निर्धारित करने का अधिकार है। इसी से चुनाव का खर्च होना है।