सैतेली बेटी से अश्लील हरकतें करने पर पिता को पांच साल की जेल
रुद्रपुर। सौतेली बेटी के साथ छेड़छाड और अश्लील हरकतें करने के आरोपी पिता को पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने पांच वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने सरकार को पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दो लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं। बाजपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने 25 जुलाई 2021 को पुलिस को तहरीर दी कि वह कुछ समय पहले वह अपने बच्चों के साथ कमरा किराए पर लेने आई थी। आरोपी ने कमरा देने के साथ ही महिला के साथ विवाह कर लिया। महिला ने कहा कि 24 जुलाई 2021 की रात पति शराब पीकर घर आया। कुछ देर में कुछ आवाजें सुनाई दीं। इसपर उसने उठकर देखा कि उसका पति उसकी 11 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड कर अश्लील हरकतें कर रहा था। विरोध करने पर वह मारपीट करने लगा। मामले में पुलिस ने 26 जुलाई 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट में चला। बुधवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने आरोपी सौतेले पिता को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।