उत्तराखंड

लोक अदालत में सुलह समझौते के तहत 42 वादों का निस्तारण किया

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बागेश्वर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न वादों का सुलह-समझौते से निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शनिवार को जिला न्यायालय, बाह्य न्यालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई। सीनियर सिविल जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू सिंह मुंडे के न्यायालय बैंच संख्या एक में 42 वादों (फौजदारी, बैंक संबंधित वाद, 138 एनआई एक्ट, पारिवारिक एवं अन्य सिविल वाद) का निस्तारण किया गया। 16,43,063 रुपये का समझौता किया गया। इसके अलावा बैंक से संबंधित प्री-लिटिगेशन के नौ मामलों का निस्तारण हुआ। 9,29,873 रुपये का समझौता किया गया। इस दौरान अधिवक्तागण आदि मौजूद थे।

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