वीके सिन्हा को परियोजना सलाहकार बनाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
नैनीताल। हाईकोर्ट ने पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में शासनादेश के विपरीत 65 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारी वीके सिन्हा को परियोजना सलाहकार बनाने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही निदेशक स्वजल व अपर सचिव पेयजल को नोटिस जारी कर जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं ।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ बमव न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खण्डपीठ में देहरादून के अधिवक्ता हर्ष निधि शर्मा की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में प्रोजेक्ट कंसलटेंट के पद पर वी के सिन्हा की पुन: नियुक्ति को चुनौती दी गई थी।
याचिका में इस नियुक्ति को 22 फरवरी 2013 को जारी शासनादेश का उल्लंघन बताया है, जिसमें 65 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकारी की पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध है। साथ ही इस नियुक्ति को मनमाने ढंग से एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई नियुक्ति कहा है । याचिका में कहा है कि वीके सिन्हा को 2009 में प्रोजेक्ट कंसलटेंट के पद पर रखा गया था, इसके पश्चात प्रतिवर्ष उनकी नियुक्ति बढ़ाई जाती रही व 65 वर्ष की आयु सीमा के उपरांत भी उन्हें पुन: नियुक्ति दी गई । वर्तमान में उन्हें एक साल तक पुन: नियुक्ति दे दी गई । जबकि शासनादेश में स्पष्ट है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की नियुक्ति पर प्रतिबंध है और इससे अधिक आयु के व्यक्ति की नियुक्ति केवल उसी दशा में होगी जब अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो ।
परंतु इस प्रकरण में अन्य अभ्यर्थियों को तलाशने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया और वी के सिन्हा के प्रार्थना पत्र पर स्वजल निदेशक की आख्या पर अपर सचिव पेयजल के आदेश से ही 72 वर्ष की आयु में होने पर भी वी के सिन्हा की नियुक्ति कर दी गई और इस संबंध में शासनादेश के में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप विभागीय मंत्री व मुख्यमंत्री का अनुमोदन भी नहीं लिया गया ।