उत्तराखंड

चुनाव के लिए पंपलेट व पोस्टर छापने पर जानकारी देनी होगी

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अल्मोड़ा। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दौरान प्रचार-प्रसार के लिए राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ रहे दावेदारों के स्तर से मुद्रित किये जाने वाली सामग्री को लेकर प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा है कि प्रकाशित सामग्री की एक प्रति उप जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
अपर जिला मजिस्ट्रेट सीएस मर्तोलिया ने यह निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी की ओर से छापे जाने वाले पंपलेट, पोस्टर आदि प्रचार सामग्री का प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अंतर्गत करना होगा। इसका अनुपालन करते हुए परिशिष्ट क तथा ख में वांछित सूचना भरते हुए मुद्रित की जाने वाली सामग्री की एक-एक प्रति उपजिला निर्वाचन कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि मुद्रित व प्रकाशित की जाने वाली सामग्री में प्रेस का नाम व कुल प्रकाशित सामग्री की संख्या प्रिंट लाइन अनिवार्य रूप से अंकित होनी चाहिए।

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