कोटद्वार-पौड़ी

मांस बेचने वाले पर लगाया 55 हजार का जुर्माना

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : न्यायालय अभिनिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी गढ़वाल के न्यायालय में वाद दर्ज किया गया। जिसमें सुनवाई के पश्चात अभिनिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी गढ़वाल के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 55 हजार रूपये का जुर्माना हामिद पुत्र जहुर अहमद पर आरोपित किया गया है।
अभिनिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी पौड़ी ने बताया कि अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा पौड़ी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीनगर ने चिकन एवं मटन की दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हामिद पुत्र जहुर अहमद नर्सरी रोड़ नगर पालिका गेट श्रीनगर के सामने चिकन/मटन विक्रेता/आढ़त बाग श्रीनगर दुकान में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत पंजीकरण करवाये बिना मांस का व्रिक्रय करते हुए पाये गये। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के अनुसार स्वच्छता का स्तर असंतोषजनक पाया गया। विक्रेता द्वारा मौके पर मांस के स्रोत का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियिम 2006 की धारा 31(2) एवं खाद्य सुरक्षा विनियम 2011 के अनुसूची 4 से संबंधित प्रावधानों का उल्लघंन है। न्यायालय अभिनिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी गढ़वाल के न्यायालय में वाद दर्ज किया गया। जिसमें सुनवाई के पश्चात अभिनिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी गढ़वाल के द्वारा मंगलवार को निर्णय पारित करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 55 हजार रूपये का जुर्माना हामिद पुत्र जहुर अहमद पर आरोपित किया गया है।

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