नाबालिग की शादी करवाने व भगाने के आरोप में आरोपी का पिता-पुत्र गिरफ्तार
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। कोटद्वार पुलिस ने नाबालिग लड़की की शादी करवाने और भगाने के आरोप में आरोपी युवक के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस अभी तक नाबालिग लड़की व आरोपी को पकड़ नहीं पाई है।
गत 6 जुलाई को कोतवाली में पुलिस को तहरीर दर्ज कराते हुए नाबालिग लड़की के पिता ने बताया था कि विगत दो जून को उनकी पुत्री को रितिक पुत्र कलुटराम निवासी सिकरी गेट कबीर गली पजाया चन्दोसी जिला सम्भल उत्तर प्रदेश बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज रतूड़ी ने बताया कि मामले की खोजबीन के लिए एक टीम गठित की गई है। टीम ने गुरूवार को आरोपी रितिक के पिता कलुटराम पुत्र स्व0 सुखाराम और भाई सुरेश पुत्र कलुटराम निवासी सिकरी गेट कबीर गली पजाया चन्दोसी जिला सम्भल उत्तर प्रदेश को मालगोदाम तिराहा से गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि रितिक के पिता कटुलराम एवं भाई सुदेश ने यह जानते हुए कि गौरी नाबालिग है इसके बावजूद भी रितिक का गौरी को भगाने में सहयोग किया। साथ ही जानबूझकर दोनों को अपने घर में शरण दी व शादी करवाई। कोतवाल ने बताया कि उक्त दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366ए, 368 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम में महिला उपनिरीक्षक पूनम शाह, उपनिरीक्षक कमलेश शर्मा, कांस्टेबल गजेन्द्र, सपना राठौर आदि शामिल थे।