आंखों के इलाज के लिए विदेश नहीं जा सकेंगे अभिषेक बनर्जी, हाई कोर्ट से याचिका खारिज

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कोलकाता, पश्चिम बंगाल की कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी की आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने संकेत दिया कि वह भारत में बनर्जी की आंखों की स्थिति का आकलन किए बिना उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं है, ताकि यह देखा जा सके कि विदेश यात्रा आवश्यक है या नहीं।न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य ने प्रस्ताव दिया था कि बनर्जी अपनी आंखों की स्थिति का आकलन एसएसकेएम अस्पताल में एक मेडिकल बोर्ड से कराएं ताकि जांच की जा सके कि क्या भारत में आंखों का इलाज मिल सकता है। कोर्ट ने गौर किया कि बनर्जी द्वारा उपचार का मूल्यांकन इस आलोक में करना चाहिए कि वह कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।
बनर्जी भारत में ऐसे मूल्यांकन के इच्छुक नहीं थे, इसलिए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसके कारण कोर्ट ने उनको देश छोड़ने से मना कर दिया है।
इसके बाद, अभिषेक ने आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी, जिसकी पिछले महीने हाई कोर्ट ने अनुमति नहीं दी।
बनर्जी ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला हाई कोर्ट पर छोड़ दिया जाए। इसी मामले की सुनवाई आज हुई थी।

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