उत्तराखंड

अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी को नहीं मिली जमानत

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हल्द्वानी। हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई।कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह एक संगीन अपराध है। कोर्ट में दलील दी गई कि अब तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुईं और उनके बयानों में इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय इन अभियुक्तों की मौजूद्गी घटना स्थल पर थी। इन्होंने जबदस्ती उसे वीआईपी सेवा देने के लिए बार-बार दवाब डाला। फरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई है। यही नहीं मृतका ने अपने व्हाट्सएप चौट में भी इसका जिक्र किया है। सुनवाई पर मृतका के परिवार की ओर से कहा गया कि सबूत छिपाने के लिए रिजर्ट में तोड़फोड़ की गई। रिजर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए और डीवीआर से भी टेड़ाखानी की है। उल्लेखनीय है कि पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट निवासी अंकिता भंडारीाषिकेश के वनंत्रा रिजर्ट में नौकरी करती थी। आरोप है कि उसकी हत्या रिजर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने बैराज में धक्का देकर की थी। मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तब से सभी अभियुक्त जेल में बंद हैं।

 

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