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बजट प्रस्ताव और राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी

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देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बृहस्पतिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान आगामी 13 मार्च से होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के के लिए राज्यपाल के बजट अभिभाषण और बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं, समूह ग भर्ती परीक्षा में अब साक्षात्कार नीं होंगे इसके लिए कैबिनेट ने नियमावली बनाने को मंजूरी दे दी है।
ये प्रस्ताव हुए पास
1़ उत्तराखण्ड (सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 ( अधिनियम संख्या – 15 वर्ष, 1895) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधन। 2़ उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 ) की धारा-1 में संशोधन एवं धारा-233क में अन्त: स्थापन। 3़अभिकर्ता/ प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिये सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) नियमावली 2023 । 4़ मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की संशोधित गाइडलाइन जारी। 5़ अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993 को प्रतिस्थापित करते हुए नवीन नियमावली, 2023 के प्रख्यापन। 6. जी-20 समिट से संबंधित कार्योंध् प्रस्तावों की स्वीति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन।
7़ राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टैक्नोलजी एंड एप्लाईड न्यूट्रीशन, देहरादून एवं अल्मोड़ा संस्थानों के लिए पूर्व में सृजित संगठनात्मक ढांचे को एआईसीटीई के मानकों के अनुसार पदों का सृजन एवं पुर्नगठन। 8़सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 में संशोधन। 9़उत्तराखंड परिवहन निगम के वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक के वार्षिक लेखे एवं परीक्षा प्रतिवेदन विधान मंडल के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव। 10़उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (संशोधन) नियमावली 2023। 11़उत्तराखंड वन विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखों की सम्परीक्षा राज्य विधान सभा को प्रस्तुत किए जाने के संबंध में। 12़राज्य की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2022-23 में कय किये जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारित किये जाने के संबंध में। 13़भवन निर्माण एवं विकास उपविधिध् विनियम, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) में विद्युत वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्राविधान किए जाने के संबंध में। 14़ जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को मानचित्र स्वीति से प्राप्त होने वाले विकास शुल्क की धनराशि के वितरण के संबंध में। 15़ उत्तराखंड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली 2023। 16़उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2023 के प्रख्यापन के संबंध में। 17़स्टेट इंस्टीट्यूट अफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टैक्नोलजी एंड अप्लाईड न्यूट्रीशन नई टिहरी संस्थान के शैक्षिणिक स्टफ को एआईसीटीई के मानकों के अनुसार न्यूनतम प्रवेश वेतन अनुमन्य किए जाने के संबंध में। 18़ राज्य सरकार द्वारा फिल्म शीर्षक श्कश्मीर फाइल्सश् तथा श्सम्राट पृथ्वीराजश् को राज्य के भीतर प्रोत्साहित किए जाने के क्रम में एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए विचलन से अनुमोदित निर्णय को मंत्रिमंडल के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किए जाने के संबंध में। 19़उत्तराखण्ड अन्वेषण प्रक्रिया नियमावली, 2022। 20़ मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1548/2021 विधानसभा क्षेत्र 45 गंगोलीहाट के अन्तर्गत नगर पंचायत बेरीनाग को नगर पालिका परिषद का दर्जा दिया जाना है का प्रस्ताव। 21़प्राधिकरण क्षेत्रों के अंतर्गत महायोजना क्षेत्र में औद्योगिक भू-उपयोग में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए मानचित्र स्वीति में स्वप्रमाणन प्रक्रिया अपनाए जाने के संबंध में। 22़आईफेड के वित्त पोषण से नई परियोजना-ग्रामीण उद्यम वेग वृद्घि परियोजना के ढांचे में संशोधन। 23़ राज्य के विभिन्न श्रेणियों की भूमियों को विनियमित किए जाने के लिए विचार विमर्श किया गया। इसके लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित करने के लिए सीएम को अधित किया गया है।

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