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अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को दस साल कारावास

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उत्तरकाशी । विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ल की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता पोक्सो, पूनम सिंह ने बताया कि मामला डुंडा ब्लक के एक गांव का है। पामाढौंड भिकियासैंण अल्मोड़ा निवासी युवक ट्रक चलता था। पीड़िता की मामा की लड़की से उसका रिश्ता तय हुआ था, लेकिन बाद में रिश्ता टूट गया। फिर वह पीड़िता के संपर्क में आया। आठ मई 2019 को युवक ने नाबालिग को अपने ट्रक में बुलाया, फिर उसका अपहरण कर बंदरकोट की ओर ले गया। जान से मारने की धमकी देकर अभियुक्त ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। नौ मई को पीड़िता के ताऊ ने कोतवाली में नाबालिग के गायब होनी की तहरीर दी। नौ मई को ही पुलिस ने युवक को डुंडा के निकट से गिरफ्तार किया और नाबालिग को भी बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपित दिलीप सिंह निवासी पामाढौंड भिकियासैंण अल्मोड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। साथ ही उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 16 जून 2019 को पुलिस ने युवक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता पोक्सो, पूनम सिंह ने बताया कि मामले में नौ गवाह व अन्य साक्ष्य पेश किए गए।

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