उत्तराखंड

विभागीय प्रक्रिया अपनाने के बाद ही मिलेगा सब्सिडी का लाभ

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बागेश्वर। सरकारी विभाग से मिलने वाली सब्सिडी का लाभ तभी मिलेगा जब लाभार्थी विभागीय प्रक्रिया अपनाएगा। जनप्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ता के माध्मस से लिए गए उपकरणों में अनुदान नहीं मिलेगा। इसके लिए संबंधित विभागों में अनलाइन आवेदन जरूरी है। मालूम हो कि षि, उद्यान तथा मतस्य विभाग से 50 प्रतिशत अनुदान में षि उपकरण, बीज तथा अन्य सामग्री जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान इन उपकरणों को लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी जनप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता से षि या अन्य उपकरण लेता है और बाद में षि या उद्यान विभाग से अनुदान राशि की मांग करता तो विभाग उसे लाभार्थी मानने के लिये बाध्य नहीं है। जब तक विभागीय प्रक्रिया अपनाकर आवेदन नहीं किया जाएगा तब तक व्यक्ति को अनुदान या विभागीय सहायता उपलब्ध होना संभव नहीं है। षि और उद्यान विभाग में अनुदान पर उपकरणों की खरीद के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके लिए उन्होंने संपर्क नंबर भी जारी किए हैं। मुख्य षि अधिकारी 94101 71870,, उद्यान अधिकारी 94111 68321 तथा जिला मत्स्य अधिकारी 9411316333 से संपर्क कर सकते हैं।

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