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कैबिनेट बैठक: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन

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संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने प्रदेश के युवाओं को राहत देते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा नियमावली में संसोधन को मंजूरी दे दी है। अब उद्योग विभाग में होने वाली भर्तियां भी आयोग के तहत होंगी, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को फायदा मिलेगा। वहीं, मुख्यमंत्री राहत कोष में मिली धनराशि को पारदर्शी बनाया जाएगा। कोष के हिसाब-किताब के लिए वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती होगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान 22 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें 21 मुद्दों पर फैसला लिया गया है। सरस्वती विध्या मंदिर इंटर कलेज श्रीकोट को निरूशुल्क 326 हेक्टेयर पट्टे की भूमि देने का फैसला लिया गया है। वहीं, र्केपा योजना का प्रबंधन और नीति ढांचा स्वीत हुआ है, जिसमें 29 पदों को मंजूरी मिली है।
सीईओ के प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहने को भी मंजूरी मिली है।
कैनिबेट के अहम फैसले
ेउत्तराखंड राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली-2020 में परिवर्तन। नियम छ: के स्तंभ दो में बढ़ोतरी करते हुए अब सीधा पैसा कोषागार में जमा होगा। पहले अलग-अलग होता था जमा।ेउत्तराखंड स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट हट मिक्स नीति-2020 के संबंध में फैसला, कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी का आया सुझाव।ेउपखनिज भंडारण को लेकर भी नीति में संशोधन, जिलास्तर पर होगा निर्णय।ेमोबाइल स्टोन क्रशर के लिए नियम तय।े रीटेल भंडारण को पांच साल की मिली अनुमति, पहले तीन हजार था लाइसेंस शुल्क, अब किया गया 25,000।ेअन्य राज्यों से आने वाले खनिज के कच्चे माल पर लगी रोक।ेउद्योग धंधों में बिचौलियों की व्यवस्था को किया गया समाप्त। अब फैक्ट्री मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कर सकेगा कनट्रेक्ट। म्यूचुअल कन्ट्रेक्ट के चलते तीन साल, पांच साल या ज्यादा का हो सकेगा कन्ट्रेक्ट।ेअर्बन सीलिंग भूमि जनपद देहरादून का प्रस्ताव, भूउपयोग परिवर्तन का था प्रस्ताव, लिपिकीय त्रुटि को बदलने का फैसला।

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