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सिनेमा हल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल के लिए केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन

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नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने अनलाक-5 के तहत नई गाइडलाइन जारी की है। नए दिशा- निर्देश के तहत सिनेमा हल, मल्टीप्लेक्स, खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल का उपयोग करने, प्रशिक्षण के लिए एंटरटेनमेंट पार्क 15 अक्टूबर से फिर से खोले जा सकते हैं। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को उनकी बैठने की क्षमता का 50 फीसद तक खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा।
महाराष्ट्र में 31 अक्टूबर तक लकडाउन बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र में होटल, फूड कोर्ट, रेस्ट्रन्ट-बार आदि को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति होगी। इसके लिए 5 अक्टूबर से खोलने की इजाजत होगी।

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