उत्तराखंड

आम जनता को राष्ट्रीय लोक अदालत का भरपूर उपयोग उठाना चाहिए: अशोक कुमार

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नई टिहरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज अशोक कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत साल में चार बार पूरे देश में एक साथ लगती है। इसलिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर से निजात पाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का भरपूर उपयोग आम लोगों को उठाना चाहिए। इस त्रैमास की राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 11 सितंबर को किया जा रहा है। जिसके लिए अधिकाधिक लोग अपने केसों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाने का काम करें। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुये जज अशोक कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला, तहसील व राजस्व न्यायलय में किया जायेगा। कोविड के चलते अदालतें न चलने के कारण भी लोग लोक अदालतों का भरूपूर फायदा उठा सकते हैं। इन अदालतों में सर्च चार्ज व पैनल्टी से भी बचा जा सकता है। जिसमें विभिन्न प्रकृति के वादों में फौजदारी के शमनीय मामले, राजस्व सम्बन्धित मामले, धारा 138 एनआई एक्ट सम्बन्धित मामले, विद्युत एवं जलकर मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बन्धित मामले, वेतन भत्तों एवं सेवानिवृत्त से संबंधित मामले, श्रम सम्बन्धित मामले, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, घरेलू हिंसा वाद व बैंक ऋण वसूली से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण किया जायेगा। आगामी 11 सितंबर तक किसी भी कार्यदिवस में संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से यथाशीघ्र प्रार्थना पत्र देकर अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए नियत करवा सकते हैं। बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित वादों की कोर्ट फीस वादी को वापस मिल जाती है। इसके विरूद्ध कोई अपील भी नहीं होती है। दोनों पक्षों के आपसी समझौते पर वादों का निस्तारण हो जाता है। कोई पैनल्टी इस दिन नहीं लगती है।

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