उत्तराखंड

शहरी विकास सचिव, डीएम पौड़ी को अवमानना नोटिस

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नैनीताल। श्रीनगर को नगर निगम बनाने के आदेश पर रोक के बावजूद पालिकाध्यक्ष को वित्तीय अधिकार न दिए जाने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। याचिका सुनने के बाद न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने सचिव शहरी विकास, डीएम और एसडीएम पौड़ी को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 अक्तूबर की तिथि तय की है।मामले के अनुसार राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2021 को अधिसूचना जारी कर श्रीनगर पालिका को नगर निगम बनाने का निर्णय लिया था। जिसके बाद 3 जनवरी 2022 को नगर पालिका को भंग कर दिया गया। इस मामले को पालिकाध्यक्ष पूनम तिवाड़ी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने 13 जनवरी 2022 को सरकार के नगर पालिका को भंग करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद डीएम पौड़ी को सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर दिया। हाईकोर्ट की रोक के बाद भी पालिकाध्यक्ष को वित्तीय शक्तियां नहीं दी गईं। इसको लेकर पूनम तिवाड़ी फिर हाईकोर्ट पहुंचीं और कोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल की।

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