नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून की साप्ताहिक संडे बाजार लगाने को हरिद्वार बाईपास में दी गई जगह की सफाई दो माह के भीतर कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश नगर निगम को दिए हैं। मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान पेश हुए नगर निगम के अधिकारियों ने बारिश का हवाला देते हुए कोर्ट से सफाई कार्य के लिए समय देने का अनुरोध किया है। इस पर खंडपीठ ने निगम को दो माह का समय दिया है। देहरादून के साप्ताहिक संडे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा लाल ने याचिका दायर कर कहा था कि वह देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्केट के सामने 2004 से प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक बाजार लगाते आ रहे हैं। करीब 300 से अधिक लोग यहां दुकान लगाते हैं और हर माह नगर निगम को 300 रुपये प्रति दुकान के हिसाब से किराया भी देते रहे हैं। वर्ष 2004 में जिलाधिकारी ने यह जगह संडे बाजार बाजार लगाने के लिए तय की थी। लेकिन नगर निगम ने जनहित याचिका की सुनवाई के बाद पारित आदेश का हवाला देते हुए उन्हें वहां से हटा दिया। कुछ पहुंच वाले लोगों को नगर निगम ने अन्य जगह दुकान भी दे दी। याचिका में ये भी कहा गया था कि रविवार को देहरादून में बाजार की साप्ताहिक बंदी होती है और ट्रैफिक भी कम रहता है। ऐसे में वे हर रविवार को परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती बाजार के सामने साप्ताहिक बाजार लगाते आए हैं। खुद ही इस स्थान पर साफ-सफाई भी करते आए हैं। पूर्व में हाईकोर्ट ने उनके हित में फैसला देते हुए नगर निगम से कहा था कि इन दुकानदारों कहीं अन्य जगह शिफ्ट किया जाए। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नगर निगम ने आईएसबीटी के समीप हरिद्वार बाईपास पर जगह का चयन किया। लेकिन अभी तक उस जगह की नगर निगम ने सफाई तक नहीं कराई है।