दिल्ली हिंसा: उमर खालिद पर अब यूएपीए के तहत चलेगा मुकदमा
नई दिल्ली , एजेंसी। दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्रनेता उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार ने दे दी है। यूएपीए कानून के अनुसार किसी पर मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी लेना जरूरी है।
बताया जा रहा है कि यह इजाजत दिल्ली पुलिस को करीब एक हफ्ते पहले मिली थी। उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस उमर खालिद और शरजील इमाम दोनों के खिलाफ यूएपीए के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी।
खालिद को खजूरी खास इलाके में दंगे के संबंध में एक अक्तूबर को गिरफ्तार किया गया था। तीन दिन के पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट ने खालिद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
बता दें किखालिद के वकील ने कोर्ट से मामले में दर्ज एफआईआर, पुलिस हिरासत के लिए आवेदन, रिमांड अर्डर और मेडिकल रिपोर्ट की प्रतियां देने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह जानना बेहद जरूरी है कि उनके मुवक्किल को किन आरोपों के तहत हिरासत में लिया गया है। उन्होंने इस मामले के आईओ द्वारा दाखिल किए गए जवाब की भी प्रति मांगी है।