उत्तराखंड

स्थानांतरण अधिनियम को खत्म न करने की मांग

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नैनीताल। उत्तराखंड पलिटेक्निक शिक्षक संघ ने मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर स्थानांतरण अधिनियम 2017 को खत्म न करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा कि संज्ञान में आया है प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में स्थानांतरण अधिनियम 2017 को समाप्त किये जाने के लिए विभाग की कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासन के साथ बैठक होनी है। वर्ष 2020-2021 में करोना महामारी के दौरान स्थानांतरण नहीं हुए। 2022 में कार्मिकों को आशा थी कि इस वर्ष स्थानांतरण अधिनियम 2017 ईमानदारी से लागू होगा, लेकिन संज्ञान में आया है कि विभाग बिना कार्मिकों की सहमति लिए मनमाने ढंग से स्थानांतरण अधिनियम 2017 को समाप्त करना चाहता है। यह न्याय उचित नहीं है। अगर इसे समाप्त किया गया तो संघ के सदस्य इसका विरोध करेंगे। वर्तमान में चल रही वार्षिक परीक्षाओं सहित समस्त विभागीय कार्य का बहिष्कार करने को मजबूर होंगे।

 

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