बिजली चोरी करने के दोषी को पांच माह की कैद
हरिद्वार। एलटी लाइन पर केबिल डालकर घरेलू उपयोग के लिए बिजली चोरी करते पकड़े जाने के मामले में आरोपी बालेंद्र को दोषी पाते हुए जिला न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने पांच माह की कैद की सजा सुनाई है। ऊर्जा निगम के विशेष अभियोजक केपी शर्मा ने बताया कि चार सितंबर 2019 को दोपहर ढाई बजे अवर अभियंता कंवर सिंह अपने विभागीय अधिकारियों के साथ सिडकुल क्षेत्र के गांव ब्रह्मपुरी में विद्युत बिलों की वसूली का कार्य कर रहे थे। उसी दौरान शिकायतकर्ता अवर अभियंता व अन्य ने निरीक्षण के दौरान उपभोक्ता बालेंद्र पुत्र जयपाल निवासी ब्रह्मपुरी थाना सिडकुल, रमेश पुत्र कबूल सिंह, ओमकार व बिजेन्द्र पुत्र बिहारी, मालती देवी पत्नी डालचंद, जमील अहमद पुत्र राशिद अहमद, शकुंतला देवी पत्नी इलम सिंह और रविन्द्र को एलटी लाइन पर डायरेक्ट केबल डालकर घरेलू उपयोग के लिए बिजली चोरी करते पकड़ा था। अगले दिन शिकायतकर्ता अवर अभियंता ने आरोपी बालेंद्र समेत सभी आरोपियों के खिलाफ सिडकुल थाने में बिजली चोरी करने का केस दर्ज कराया था। करीब एक वर्ष से बकाया बिल धनराशि जमा नहीं किए जाने पर आरोपी बालेंद्र का विद्युत कनेक्शन कटा हुआ था। अधिकारियों ने मौके पर ही केबिल उतार कर सील कर दिया था। आरोपी बालेंद्र पर एलटी लाइन से जोड़कर 0़548 किलोवाट घरेलू विद्युत भार की चोरी करने पर उसके खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने आरोपी बालेंद्र को एलटी लाइन पर केबिल डालकर विद्युत चोरी करने का दोषी पाते हुए पांच माह कैद की सजा सुनाई है।