सिंगर से रेप मामले में पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को 15 साल की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना
भदोही, एजेंसी। उत्तर प्रदेश में भदोही जिले की एक विशेष अदालत ने बलात्कार के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को 15 साल के कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा को एमपी/एमएलए कोर्ट ने शनिवार को सजा का एलान किया। राज्य सरकार की ओर से बहस करने वाले अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय कुमार बिंद ने ने बताया कि आज सुबह 11 बजे मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई, जिसके लिए सुबह 10 बजे विजय मिश्रा को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट ले जाया गया था। कोर्ट के बाहर भी काफी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी।
गौरतलब है कि इसी मामले में मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा और नाती विकास मिश्रा उर्फ ज्योति मिश्रा को भी आरोपी बनाया गया था लेकिन कोर्ट ने दोनों को साक्ष्य के अभाव मे दोषमुक्त करार दे दिया है। साल 2020 में वाराणसी की एक गायिका ने विजय मिश्रा, उसके पुत्र विष्णु मिश्रा व नाती विकास मिश्रा उर्फ ज्योति मिश्रा के खिलाफ बलात्कार का मामला गोपीगंज कोतवाली में दर्ज कराया था।
आरोप है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान विजय मिश्रा ने अपनी बेटी सीमा मिश्रा के चुनाव प्रचार के लिए गायिका को बुलाया था। इसके बाद विजय मिश्रा ने गायिका को अपने आवास पर बुलाया और उनके साथ रेप किया। इतना ही नहीं, गायिका ने यह भी आरोप लगाया था कि इसके बाद विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा और नाती विकास मिश्रा उर्फ ज्योति उसे वाराणसी छोड़ने जा रहे थे। इस दौरान उन दोनों ने भी उसके साथ रेप किया।