चार शराब कारोबारियों एक साल की सजा, जुर्माना भी लगा

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देहरादून । चेक बाउंस के मामले में चार शराब कारोबारियों को एसीजेएम तृतीय ईशांक राजपूत की कोर्ट ने एक साल सजा सुनाई है। आरोपियों पर 15.17 लाख रुपये के चेक बाउंस होने पर 25.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा। इसमें से 25 लाख रुपये पीड़ित को मिलेंगे। जबकि, 20 हजार रुपये सरकारी खजाने में जमा होंगे। चेक बाउंस के इस मामले में न्यायालय को शिकायत नई दिल्ली की कंपनी व्हीसकिन स्पि्ररिट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रणव चावला ने की थी। वर्ष 2017 में उन्होंने बताया था कि उनकी यह कंपनी शराब बिक्री का काम करती है। इसका मूल गोदाम यहां देहरादून में चूना भट्टा इलाके में है। यहीं से वह उत्तराखंड के नौ जिलों में शराब सप्लाई करती है। उस दौरान उनसे मैसस्र वैष्णवी इंटरप्राइजेज पीपल पोखरा हल्द्वानी का संपर्क हुआ था। इस कंपनी को हल्द्वानी में शराब का ठेका आवंटित हुआ था। इस कंपनी में हल्द्वानी के ओल्ड आईटीआई के रहने वाले विजय बहादुर सैनी, फतेहपुर निवासी कमल सिंह रावत, लामा चौड़ निवासी कमल कांत पडेलिया और देवपुर कुरिया के रहने वाले लाखन सिंह निगलतिया साझेदार हैं।
मैसर्स वैष्णवी इंटरप्राइजेज ने उनसे 23 अगस्त 217 को 20 लाख रुपये की शराब उधार ली थी। इसकी एवज में उन्होंने 15.17 लाख रुपये का चेक दिया था। बाकी रकम उन्होंने ठेका बंद होने के बाद देने को कहा था। शराब लेकर इस कंपनी ने बेच भी दी। इस दौरान उन्होंने कंपनी का दिया हुआ चेक बैंक में लगाया तो पर्याप्त धन न होने के कारण बाउंस हो गया। दूसरे पक्ष ने एक बार फिर इस चेक को बैंक में जमा कराने को कहा लेकिन यह फिर भी बाउंस हो गया। इस मामले में पिछल साल फरवरी में दूसरे पक्ष के लोगों के बयान दर्ज हुए। लेकिन, कोर्ट इनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को चारों आरोपियों को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुना दी।

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