गदरपुर के कूड़ा निस्तारण प्लांट पर सरकार से जवाब मांगा
नैनीताल। गदरपुर ऊधमसिंह नगर के मजराहसन गांव में स्कूल की पांच एकड़ भूमि पर राज्य सरकार की ओर से कूड़ा निस्तारण केंद्र स्वीत करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याची से कहा, इस जगह की गूगल मैप लोकेशन व फोटोग्राफ कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई को 26 सितंबर की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार मजराहसन निवासी शराफत अली ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने राजस्व रिकर्ड में स्कूल के नाम पर दर्ज 5 एकड़ भूमि पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाने की संस्तुति दी है। जो नियम विरुद्घ है। जहां पर इसे बनाया जा रहा है वहां नहर, स्कूल व आबादी क्षेत्र है। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अधिनियम में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कूड़ा निस्तारण केंद्र आबादी, स्कूल, हस्पिटल व पानी की जगहों से दूर स्थापित होंगे। जहां पर यह बनाए जाएंगे उसके चारों ओर बफर जोन भी बनाया जाएगा। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि इस पर रोक लगाई जाए।