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सरकार ने वापस लिए आपराधिक कानून में सुधार वाले तीन विधेयक

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नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने आपराधिक प्रणाली में सुधार के लिए लोकसभा में पेश तीन विधेयक मंगलवार को वापस ले लिए। गृहमंत्री अमिति शाह ने लोकसभा में कहा कि देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए पेश किए गए तीन विधेयक वापस लिये जा रहे हैं और उनकी जगह नये विधेयक पेश किये गये हैं। उन्होंने कहा कि इन तीनों आपराधिक कानून विधेयकों को संसद की स्थायी समिति की सिफारिशो के आधार पर वापस लिया गया है और उनकी जगह विधेयकों के नये संस्करण पेश किए जा रहे हैं।
सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के विधेयक वापस लेने की वजह पूछे जाने पर श्री शाह ने कहा कि इन तीनों विधेयकों में मामूली बदलाव किया गया है। यह बदलाव तथ्यों में नहीं बल्कि विधेयकों में भाषा और व्यापकरणिक सुधार की वजह से किए गये हैं। इन विधेयकों में मूल्यांकन के लिए चयन समिति को भेजा गया था और उसके बाद सरकार ने इन विधेयकों को वापस लेकर उनमें आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया है। श्री शाह ने मानसून सत्र में सदन में ये विधेयक पेश किए थे। यह तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बदले लाने के लिए पेश किए गये थे। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों में कहीं कुछ नया नहीं जोड़ा गया है और सिर्फ भाषा तथा व्याकरण के आधार पर सुधार किया गया है। विधेयक की पांच धाराओं में सुधार होना है और वही सुधार नये ढंग से पेश किये गये विधेयकों में भी किए गये हैं।
गृहमंत्री ने कहा कि विधेयकों पर चर्चा के लिए सदन को पूरा समय दिया जाएगा। इसको लेकर सदस्य अपना पक्ष पर्याप्त समय के साथ रख सकेंगे। विधेयक पर इसी सप्ताह चर्चा होगी लेकिन अगले सप्ताह इस पर जवाब दिया जाएगा।

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