हाईकोर्ट की फटकार- यह समय गिद्घ बनने का नहीं, तुरंत करें आपूर्ति
नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में अक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को मजबूर होकर वो अक्सीजन सिलिंडर ब्लैक में लाखों रुपये देकर खरीदना पड़ रहा है, जिसकी कीमत कुछ सौ रुपये हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट में अक्सीजन आपूर्ति को लेकर मंगलवार को भी सुनवाई हुई। अक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को मजबूर होकर वो अक्सीजन सिलिंडर ब्लैक में लाखों रुपये देकर खरीदना पड़ रहा है, जिसकी कीमत कुछ सौ रुपये हैं।साथ ही कोर्ट ने कालाबाजारी करने वालों को हिरासत में लेने को कहा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपके पास कार्रवाई करने की शक्तियां हैं।
अशोका होटल में दिल्ली उच्च न्यायालय के जजों, अन्य न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए 100 कमरों का कोविड केयर सेंटर बनाने के दिल्ली सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के आदेश न्यायपालिका के बारे में गलत छवि बनाते हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा कि कल सुबह 10 बजे अक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं के साथ लिक्विड और गैसीय अक्सीजन के स्टक की स्थिति को मेंशन करते हुए एफिडेविट फाइल करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने अक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से कहा कि हमारा आत्मविश्वसास हिल गया है, आप अपना काम ठीक से करें
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन अक्सीजन सिलिंडर आपूर्तिकर्ताओं को अवमानना नोटिस जारी किया जो आज सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं थे। कोर्ट का कहना है कि हमें आश्चर्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा पारित आदेश को आपूर्तिकर्ताओं ने ध्यान में नहीं रखा।
दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने अदालत से कहा कि वह अधिकारियों के साथ बात करेंगे और वेंकटेश्वर अस्पताल को अक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को रेमेडीसविर और अन्य दवाओं की आपूर्ति पर सभी अस्पतालों और फार्मेसियों से जानकारी प्राप्त करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लेखा अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया है। अदालत का आदेश तब आया जब दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट द्वारा बताया गया कि वे अक्सीजन की कमी का सामना कर रहे हैं और संबंधित नोडल अधिकारी असहाय हैं।