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हाई कोर्ट से बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी को बड़ी राहत, मुजफ्फरनगर दंगा केस में रिहा करने का दिया आदेश

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प्रयागराज, एजेंसी। मुजफ्फरनगर दंगे में दोषी करार दिए गए बीजेपी के निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निवर्तमान विधायक की ओर से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें जमानत पर छोड़ा जाता है। यह आदेश न्यायमूर्ति समिति गोपाल ने विक्रम सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
निवर्तमान विधायक मुजफ्फरनगर जिले की खतौली सीट से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट ने 11 अक्तूबर को विक्रम सैनी को दोषी करार देते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। दो साल की सजा मिलने की वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। खतौली की इस सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। मामले के अनुसार 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में दंगा हुआ था। विक्रम सैनी समेत 28 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ था।
मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट ने इन 28 में से 12 लोगों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। 15 लोग सबूतों के अभाव में बरी हो गए हैं। एक आरोपी की मृत्यु भी हो गई है। विक्रम सैनी घटना के वक्त ग्राम प्रधान थे। चार नवंबर को विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द की गई थी। हाईकोर्ट उनकी अपील पर अब 21 नवंबर को सुनवाई करेगा।

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