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हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर स्वास्थ्य सचिव व सभी सीएमओ को पेश होने के दिए निर्देश

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नैनीताल। राज्य के अस्पतालों में डेंगू के इलाज के पर्याप्त इंतेजाम न होने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव स्वास्थ्य व प्रदेश के सभी सीएमओ को 14 दिसम्बर को वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है।
मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। यूथ बार एशोसिएशन आफ इंडिया अध्यक्ष सनप्रीत अजमानी ने 2019 में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी सहित प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डेंगू से लड़ने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाए नहीं के बराबर हैं। जिससे मरीजों को स्वास्थ्य लाभ नही मिल पा रहा है। लोग अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। आए दिन अस्पताल कर्मियों व मरीजों के परिजनों के बीच झड़प हो रही है।
एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया था कि अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ व मेडिकल की सुविधा उपलब्ध नही है, इसलिए सरकारी अस्पतालों में स्टाफ व सुविधा की व्यवस्था की जाय, जिससे लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। कोर्ट ने पूर्व में राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि सरकारी अस्पतालों में डक्टरों , मेडिकल स्टाफ और अन्य व्यवस्थाओं की व्यवस्था करें परन्तु एक साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की न ही कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जिसके कारण आज एशोसिएशन ने सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की।

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