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हाउस टैक्स पर नए आदेश को लेकर पूर्व सैनिक लीग नाराज

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अल्मोड़ा। उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग ने हाउस टैक्स पर नए आदेश को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त कैप्टन दीपक कुमार ने कहा कि नये हाउस टैक्स को लेकर पूर्व सैनिकों में आक्रोश है। पूर्व के शासनादेश के तहत सभी पूर्व सैनिक, सेवारत सैनिकों एवं सैन्य विधवाओं जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की सीमा में स्वंय के भवन में निवास कर रहे हैं। उन्हें ग्रहकर से मुक्त रखे जाने का प्रावधान है। लेकिन उत्तराखंड सरकार द्वारा नया शासनादेश जारी कर हवलदार रैंक से ऊपर सुबेदार और उससे उपर के अधिकारियों को इस सुविधा से वंछित कर दिया गया है। जिससे पूर्व सैनिकों और विरांगनाओं में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। कहा कि केंद्र और राज्य सरकार इस काले कानून को वापस ले और पूर्व में जारी शासनादेश के अनुसार सभी पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट जारी करने का आदेश पारित करे। जिससे पूर्व सैनिकों को राहत मिल सके।

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