दहेज हत्या व उत्पीड़न में पति हुआ दोषमुक्त

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : दहेज हत्या व उत्पीड़न के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मृतका के आरोपी पति को दोषमुक्त करार दिया है।


मामला यमकेश्वर तहसील के अंतर्गत गंगाभोगपुर मल्ला का है। छ: मार्च 2021 को दिनेश ने राजस्व पुलिस में एक तहरीर दी। तहरीर में वादी ने अपनी बहन कुसुम के पति प्रदीप कुमार, सास-ससुर व जेठ पर उनकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। यह भी आरोप लगाया कि उक्त लोगों ने उनकी बहन को जहर दिया, जिससे 25 फरवरी को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की जांच रेगुलर पुलिस की ओर से की गई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पंद्रह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह प्रस्तुत हुए। दो सितंबर 2022 को मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला ने मामले में प्रदीप कुमार को दोषमुक्त करार दिया है।

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