उत्तराखंड

पालतू मवेशी छोड़ा तो गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

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पिथौरागढ़। सीमांत में पालतु मवेशियों को छोड़ने वाले लोगों पर पुलिस गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी। इसके लिए पुलिस का अपरेशन कामधेनु शुरू हो गया है। पुलिस ने सभी पशुपालकों से मवेशियों का पशुपालन विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाकर टैग अनिर्वाय तौर पर लगाने को कहा है।
जनपद में पुलिस ने सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशुओं को लेकर अपरेशन कामधेनु शुरू किया है। एसपी लोकेश्वर सिंह ने कहना है कि कुछ लोग दुधारू गायों के दूध न देने के पश्चात उन्हें आवारा छोड़ देते हैं। सड़कों में घुमने वाले इन मवेशियों के कारण यातायात तो बाधित होता ही है साथ ही कई दुर्घटनाएं होने के भी संभावना बनी रहती है। आवारा पशुओं पर नियंत्रण लगाए जाने के लिए जिले में अपरेशन कामधेनु की शुरुआत की गई है। उन्होंने पशुपालकों से पशुओं को सड़कों में आवारा न छोड़ने की अपील की है। कहा अगर ऐसा करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 व गोवंश संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2015 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इधर कनालीछीना में थानाध्यक्ष जावेद हसन के नेतृत्व में पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान बाजार में घूम रही आवारा गाय को टैग के आधार पर उसके मालिक तक पहुंचाया।

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