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इंश्योरेंस कंपनी को दिया बीमा धनराशि के भुगतान का आदेश

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हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विशाल मेगा मार्ट नैनीताल रोड हल्द्वानी को सेवा में कमी का दोषी पाया है। आयोग ने बीमा कंपनी को बीमित धनराशि तीन लाख 6त्न वार्षिक ब्याज की दर से, हर्जाने के रूप में पांच हजार व शिकायत खर्च और अधिवक्ता फीस के रूप में पांच हजार रुपये शिकायत कर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। वहीं, सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड ज्वालापुर के विरुद्ध शिकायत निरस्त कर दी गई है। अधिवक्ता परमेश्वर राठौर ने बताया कि शिकायतकर्ता शशि शर्मा पत्नी रघुनाथ शर्मा निवासी ग्राम दिनारपुर पथरी हरिद्वार ने शिकायत दोनों के खिलाफ दायर की थी। दायर शिकायत में बताया था कि उसके पति एक किसान थे,जो सहकारी विकास गन्ना समिति के कई वर्षों से सदस्य चले आ रहे थे। सहकारी गन्ना समिति ने किसान बीमा योजना के अंतर्गत तीन लाख रुपये का बीमा कराया था। वह अपने पति के बैंक खाते में नॉमिनी है। पॉलिसी अवधि जनवरी 2017 से दिसंबर 2017 तक थी। सितंबर 2017 की रात्रि आठ बजे ट्रांसफॉर्मर में तेज विद्युत प्रवाह आने से वोल्टेज बढ़ने पर टेलीविजन का स्विच बंद करते हुए उसके पति को करंट लग गया था। पति को निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। शिकायत कर्ता ने इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी थी। शिकायतकर्ता ने अपने पति की मृत्यु की सूचना देते हुए दोनों से किसान बीमा धनराशि के भुगतान की मांग की थी। जिस पर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी दोनों ने बीमा क्लेम राशि का भुगतान नहीं किया था। यही नहीं, नोटिस भिजवाने के बावजूद कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई थी। शिकायत की सुनवाई के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सैन,सदस्य विपिन कुमार व अंजना चड्ढा ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी ठहराया है।

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