बिग ब्रेकिंग

किच्छा रेलवे स्टेशन पर बंग्लादेशी शरणार्थियों के अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

नैनीताल। हाईकोर्ट ने ऊधमसिंहनगर किच्छा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर दो के पास अवैध रूप से रह रहे बंग्लादेशी शरणार्थियों द्वारा अतिक्रमण कर झुग्गी झोपड़ी व पक्के मकान बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने डीएम उधम सिंह नगर को निर्देश दिए हैं कि अवैध रूप से रह रहे अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर एक निश्चित समय के भीतर उनके प्रत्यावेदनों को निस्तारित करें। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही करें। खण्डपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दी है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में रुद्रपुर निवासी कामेश्वर साही की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि किच्छा में रेलवे के प्लेटफार्म नम्बर दो के पास बंगालदेशी शरणार्थीयों द्वारा अतिक्रमण कर झुग्गी झोपड़ी व पक्के मकानों का निर्माण करा लिया है। यह रास्ता रेलवे के प्लेटफार्म नम्बर दो को जाता है। अतिक्रमण हो जाने के कारण रास्ता बंद होने के कगार पर है। उनके द्वारा कई बार इसकी शिकायत प्रशाशन व रेलवे से की गई तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई जिसके चलते उनको उच्च न्यायलय में जनहित याचिका दायर करनी पड़ी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!