बिग ब्रेकिंग

किशोरी से दुष्कर्म में युवक को 10 साल कारावास

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

हल्द्वानी। मंदिर घुमाने के बहाने ले जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो अर्चना सागर की अदालत ने युवक को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अलग-अलग धाराओं में कुल 80 हजार का अर्थदंड भी युवक पर लगाया गया है। हालांकि एक अन्य युवक को साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने आरोपों से मुक्त कर दिया है।
शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि एक अक्टूबर 2018 की सुबह भवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी लापता हो गयी थी। उसी दिन पिता ने किशोरी की गुमशुद्गी दर्ज करायी। पुलिस ने अगले दिन किशोरी को भवाली स्थित होटल से बरामद कर दिया। किशोरी ने राजेश नाम के युवक पर बहला-फुसलाकर लेकर जाने व दुष्कर्म का आरोप लगाया। जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर राजेश मेर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं किशोरी से पूछताछ में नई कहानी सामने आई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!