कोटद्वार-पौड़ी

कोटद्वार में कृषि कार्य में पंजीकृत दो ट्रैक्टर ट्रालियों से हो रहा था अवैध खनन ढुलान, वसूला 94 हजार जुर्माना

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। कोटद्वार भाबर की खोह, सुखरो, मालन नदी में अवैध खनन को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है।  कोटद्वार में कृषि कार्य में पंजीकृत ट्रैक्टर ट्रालियों के अवैध खनन में संलिप्त पाये जाने पर चार गुना जुर्माना वूसला गया है। जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली से 45318 रूपये और दूसरी ट्रैक्टर ट्रॉली से 50161 रूपये का जुर्माना वसूला गया है। प्रशासन की इस कार्यवाही से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।
कोटद्वार की खोह, सुखरो और मालन नदी में खनन बंद होने के बावजूद भी दिन-रात धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। हालांकि प्रशासन ने इस कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पिछले कई दिनों से छापेमारी की जा रही है। इस दौरान कई डंपर और टै्रक्टर ट्रालियां सीज भी की जा चुकी है। इसके बावजूद भी अवैध खनन का कारोबार नहीं रूक रहा है। परिवहन विभाग की जानकारी के अनुसार कोटद्वार परिवहन विभाग के कार्यालय में 228 टै्रक्टर कमर्शियल और 310 टै्रक्टर कृषि कार्य में पंजीकृत है। प्रशासन को शिकायत मिल रही है कि कृषि में पंजीकृत टै्रक्टर ट्रालियां खनन कार्य में प्रयुक्त किये जा रहे है। उपजिलाधिकारी योगेश मेहरा ने एआरटीओ कोटद्वार को ऐसे टै्रक्टर ट्रालियों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये थे। उपजिलाधिकारी योगेश मेहरा ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भौतिक परिवर्तन कर मानकों से अधिक ऊंचाई, हाइड्रोलिक सिस्टम लगाने वाले वाहन स्वामी और कृषि कार्य के लिए पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का व्यवसायिक उपयोग करने वालों से चार गुना जुर्माना वसूला जाएगा। नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नए नियम के तहत दो ट्रैक्टर-ट्रॉली से 4 गुना जुर्माना भी वसूल लिया गया है। जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली से 45318 रूपये और दूसरी ट्रैक्टर ट्रॉली से 50161 रूस्पये का जुर्माना वसूला गया है। एसडीएम ने बताया कि कार्रवाई के दौरान दो तथ्य विशेष रूप से संज्ञान में आये हैं। जिसमें अवैध खनन में लगी ट्रैक्टर ट्राली में हाइड्रोलिक सिस्टम लगाए जाने और भौतिक बनावट में बदलाव शामिल हैं। अवैध खनन में पकड़ी गई अधिकांश ट्रैक्टर-ट्रॉलियां कृषि कार्य में पंजीकृत हैं, जबकि इनका प्रयोग कृषि कार्यों के बजाय अवैध रूप से खनन और वाणिज्यिक गतिविधियों में किया जा रहा है।

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