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लखीमपुर खीरी हिंसा मामला : कोर्ट ने मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

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लखनऊ, जेएनएन। लखीमपुर खीरी में अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की जयंती के एक दिन बाद हिंसा में चार किसान सहित आठ लोगों की मृत्यु के मुख्य आरोपित केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू पर शिकंजा कसता जा रहा है। शनिवार देर रात गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे गए आशीष मिश्र मोनू की पुलिस कस्टडी रिमांड पर सोमवार को सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।
लखीमपुर खीरी की हिंसा में आठ लोगों की मृत्यु के मामले में मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा मोनू को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष योगी आदित्यनाथ और नरेन्द्र मोदी सरकार पर हमलावर है। इस बीच में आशीष के पिता और केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की भी मांग की जा रही है।
लखीमपुर खीरी की हिंसा में किसानों सहित आठ लोगों की मृत्यु के मामले में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग के बीच में कोर्ट से उनके बेटे मुख्य आरोपित मंत्री पुत्री आशीष मिश्रा को राहत नहीं मिली है। बीते शनिवार रात से जेल में बंद आशीष को कोर्ट ने तीन दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा है। लखीमपुर खीरी में तीन अकटूबर को हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को लखीमपुर सीजेएम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उसे तीन दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अब अगले तीन दिनों तक एसआईटी आशीष से और अधिक पूछताछ कर सकेगी।
लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू पर पुलिस का शिकंजा काफी कस गया है। लम्बी बहस के बाद पुलिस को आशीष मिश्रा की तीन दिन की पुलिस रिमांड मिली है। अब पुलिस उससे हिंसा में आठ लोगों की मृत्यु के मामले में पूछताछ भी करेगी। लखीमपुर खीरी कांड में सीजेएम कोर्ट ने शाम को करीब 4रू15 बजे केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मोनू को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर ले जाने की इजाजत दी है। मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा को कोर्ट ने तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। आशीष मिश्रा 12 से 15 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर रहेगा। खीरी हिंसा के मुख्य आरोपित आशीष मिश्र की पुलिस रिमांड पर सुनवाई के लिए वर्चुअल सुनवाई 2रू42 पर समाप्त की। तकनीकी खराबी के कारण 2रू 27 पर शुरू हुई थी सुनवाई। एसपीओ ने 14 दिनों की रिमांड मांगी। आशीष मिश्रा मोनू के वकीलों ने कहा कि 12 घंटे तो पूछताछ कर चुके है, पुलिस अब क्या पूछताछ करना चाहती है। अभियोजन का तर्क आशीष मिश्रा मोनू में असहयोग करते हुए 12 घंटे में केवल 40 सवालों का ही जवाब दिया है। अदालत में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया।

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