उत्तराखंड

खनन कारोबारी पर 2 लाख 80 हजार का जुर्माना ठोका

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उत्तरकाशी। जिला मुख्यालय से 15 किमी की दूरी पर कचड़ू देवता के निकट भागीरथी नदी के बीचों-बीच बिना अनुमति सड़क बनाने वाले खनन पट्टाधारक के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। स्थानीय प्रशासन ने खनन कारोबारी पर 2़80 लाख का जुर्माना लगाया है। प्रशासन ने भागीरथी नदी पर बनाई सड़क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है।
सोमवार को एसडीएम डुंडा मीनाक्षी पटवाल ने बताया कि कचड़ू देवता के समीप भागीरथी नदी में खनन पट्टाधारक के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई कर दी गई है। बिना अनुमति सड़क बनाकर नदी के प्रवाह को रोकने और एनजीटी के मानकों के उल्लंघन पर खनन कारोबारी के खिलाफ 2 लाख 80 हजार 499 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने बोल्डर और मिट्टी से निर्मित सड़क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और अब नदी का प्रवाह पहले की भांति हो रहा है। बता दें कि खनन की आड़ में कुछ दिनों पहले यहां भागीरथी नदी में खनन कारोबारी ने बिना अनुमति सड़क बना डाली और एनजीटी के मानकों का उल्लंघन किया। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाकर जरूरी कार्रवाई की है। उधर, एक अन्य छापेमारी में चिन्यालीसौड़ में रेत बजरी के ट्रक को सीज किया गया। जिस पर प्रशासन ने 39 हजार 930 रुपये का जुर्माना ठोका है।

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