उत्तराखंड

विधायक बत्रा की कंपाउंडिंग एप्लीकेशन पर अगले आदेश तक रोक

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा व अन्य की ओर से नजूल भूमि पर बिना नक्शा पास कराए बनाए गए व्यावसायिक भवन मामले में सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने समय पर शपथपत्र पेश नहीं करने पर हरिद्वार विकास प्राधिकरण पर 50 हजार का जुर्माना लगाते हुए शपथपत्र पेश करने को कहा है। साथ ही विधायक बत्रा की दूसरी कम्पाउंडिंग एप्लीकेशन पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत है। मामले के अनुसार रुड़की निवासी मुकेश गोयल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा व अन्य ने निगम की नजूल भूमि पर अतिक्रमण कर पांच मंजिला व्यावसायिक भवन का निर्माण कर दुकानों को किराए पर दिया है। जब इसकी शिकायत जिला विकास प्राधिकरण से की गई तो उन्होंने इसे कम्पाउंड कराने को प्राथर्ना पत्र दिया। कम्पाउंड कराते समय प्राधिकरण ने शर्त यह रखी कि तीन मंजिल से अधिक निर्माण नहीं होगा, बेसमेंट में 50 प्रतिशत पार्किंग व 50 प्रतिशत व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जाएगा और तीसरी मंजिल को रेजिडेंशियल बनाया जाएगा। लेकिन इसकी आड़ में इनकी ओर से पांच मंजिला व्यावसायिक निर्माण कर दिया गया है। साथ ही दुकानें बनाकर उसे किराए पर दिया जा रहा है। चौथी व पांचवीं मंजिल को कम्पाउंड कराने के लिए फिर से इनकी ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसे मंगलवार को कोर्ट में फिर से चुनौती दी गई।

 

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