सास परवीना देवी को कोर्ट से नहीं मिली राहत

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देहरादून। देहरादून के बहुचर्चित सृष्टि कंडारी कथित दहेज हत्या मामले में आरोपी सास परवीना देवी को फिलहाल अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। देहरादून की सेशन कोर्ट ने उनकी अंतरिम अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जानकारी के अनुसार, हर्रावाला निवासी नवविवाहिता शिक्षिका सृष्टि कंडारी की कथित दहेज हत्या के मामले में परवीना देवी ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करते हुए अंतिम सुनवाई तक अंतरिम संरक्षण की मांग की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने एफआईआर और उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने माना कि मामला गंभीर प्रकृति का है तथा अभियोजन पक्ष को सुने बिना अंतरिम अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा। इसी आधार पर अदालत ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि इस मामले में देहरादून पुलिस पहले ही मृतका के पति सौरभ खत्री और ननद सुरभि उर्फ चारु को हर्रावाला स्थित लक्ष्मण एनक्लेव से गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं तीसरी आरोपी सास परवीना देवी ने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी। सृष्टि कंडारी की मौत के बाद यह मामला पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले में पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया लगातार जारी है।

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