उत्तराखंड

मां के हत्यारे बेटे को मिली उम्र कैद की सजा

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पिथौरागढ़। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में मां की हत्या करने वाले एक युवक को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पैसा नहीं देने पर तीन साल पहले इस युवक ने अपनी मां की गला रेतकर हत्या कर दी थी। भाई की तहरीर पर हत्या अभियुक्त बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और अदालत ने उसके लिए आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है। मुनस्यारी के सुरिंग गांव निवासी मनोहर सिंह ने 2018 में पैसा नहीं देने पर अपनी मां हिरमा देवी की धारदार हथियार बड़ियांठ से गला रेतकर हत्या कर दी थी और शव को नजदीक के गधेरे में फेंक दिया था। तब मनोहरन के भाई कमलेश सिंह ने उसके खिलाफ थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने मनोहर को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किया था। तब से यह मामला अदालत में चल रहा था। मामले में मंगलवार को फैसला आया। विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ.ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद मनोहर को मां की हत्या का दोषी पाया और आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही साक्ष्य छिपाने के दोष में तीन साल के कठोर कारावास और 5 हजार जुर्माने की भी सजा सुनाई। पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने की।

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