मोटर नगर बस अड्डा विवाद: वाणिज्यिक अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा नगर निगम

Spread the love

जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : मोटर नगर बस अड्डा परियोजना से जुड़े बहुचर्चित विवाद में वाणिज्यिक अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद नगर निगम ने अब नैनीताल हाईकोर्ट का रूख करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में नगर निगम प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। शासन से अनुमति मिलने के बाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की जाएगी।
मेयर शैलेंद्र सिंह रावत और नगर आयुक्त पीएल शाह ने बताया कि नगर निगम ने 10 मई 2022 को दिए गए पंचाट (आर्बिट्रेशन अवॉर्ड) को चुनौती देते हुए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक) प्रितु शर्मा की अदालत में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा-34 के तहत दो याचिकाएं दाखिल की थीं। हालांकि, अदालत ने 20 जून को दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि वाणिज्यिक अदालत के निर्णय के खिलाफ अब नैनीताल हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की जाएगी। इस संबंध में शहरी विकास निदेशालय के निदेशक से वार्ता हो चुकी है और निदेशालय द्वारा शासन को अनुमति के लिए पत्र भेजा जाएगा। शासन की स्वीकृति मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *