उत्तराखंड

कत्ल के आरोपी बेटी व दामाद को आजवीन करावास की सजा

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उत्तरकाशी। जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को पिता की हत्या की दोषी बेटी एवं दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोनों अभियुक्तों पर 15-15 हजार रूपए का अर्थ दंड जमा करने का आदेश दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि घटना नौगांव ब्लक के तियां गांव की है। जहां 18 जून 2019 को आपसी झगड़े के दौरान कविता व उसके पति सुनील निवासी कसलना तहसील बड़कोट ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। घटना के समय कविता का भाई एवं मां भी मौके पर मौजूद थे। लेकिन आंखों के सामने हत्या होती देख मां व बेटा अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भाग गए। ग्रामीणों ने घटना की सूचना ग्राम प्रहरी को दी। ग्राम प्रहरी ने इसकी जानकारी राजस्व उप निरीक्षक दारसौं को दी। इसके बाद राजस्व विभाग की टीम गांव पहुंची और आरोपियों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी करने के बाद राजस्व पुलिस ने विवेचना शुरू की और 1 सितंबर 2019 को मामले में राजस्व उप निरीक्षक राजेश सिंह रावत ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह रावत ने सात गवाह व अन्य साक्ष्य पेश किए। जिस पर फैसला सुनाते हुए जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने दोनो को दोषी करार देते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई। वहीं दोनो दोषियों को पंद्रह -प्रंदह हजार रूपए अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया।

 

 

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