नाबालिग से दुराचार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
अल्मोड़ा। नाबालिग से दुराचार के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने आरोपी सूरज कुमार निवासी अल्मोड़ा तहसील की जमानत याचिका
खारिज कर दी है। अभियोजन के अनुसार नाबालिक पीड़िता के साथ आरोपी ने दुराचार किया। जिससे वह गर्भवती हो गई। पीड़िता ने बीते पांच जुलाई को एक शिशु
को जन्म दिया। मामले में रिपोर्ट परिवार के सदस्यों ने की थी। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में
जमानत याचिका दायर की। जिसमें अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने जमानत का विरोध किया और न्यायालय को बताया कि
पीड़िता नाबालिग है। आरोपी ने जघन्य अपराध किया है जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई और उसने शिशु को जन्म दिया। आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया
तो वह दोबारा इस तरह की घटना को दोहरा सकता है। जिसके बाद पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।