नगर निगम में दर्ज आपत्तियों पर सोमवार से होगी सुनवाई
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। हाईकोर्ट के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने नगर निगम की बदरीनाथ मार्ग पर नजूल भूमि को चिन्हित कर लिया है। वहीं निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को लेकर दर्ज कराई गई आपत्तियों पर सोमवार से सुनवाई की जाएगी। निगम प्रशासन की ओर से इस संबंध में लालबत्ती चौक के पास नोटिस चस्पा किया गया है।
शनिवार को भी नगर निगम, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में बदरीनाथ मार्ग पर अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर लाल निशान लगाये। नगर निगम की ओर से पूर्व में भी बदरीनाथ मार्ग पर अतिक्रमण को चिन्हित किया गया था, लेकिन अभी तक अतिक्रमण हट नहीं पाया है।ा्रशासन ने वर्ष 2017 में गोखल मार्ग पर 72 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया था। वहीं राष्ट्रीय मार्ग पर वर्ष 2018 में करीब 137 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया था। विगत 18 नवंबर को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नगर निगम की नजूल भूमि और बदरीनाथ मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट के आदेश पर निगम प्रशासन ने बदरीनाथ मार्ग पर गत शुक्रवार से अतिक्रमण को चिन्हित करने की कार्यवाही शुरू की। नगर आयुक्त पीएल शाह ने बताया कि अभी तक 100 स्थानों पर अतिक्रमण को चिन्हित कर लिया गया है। चिन्हिकरण की कार्यवाही चल रही है। उन्होंने बताया कि निगम में इस संबंध में करीब 70 लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई है। सोमवार से आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी। 51 लोगों ने पूर्व में आपत्तियां दज कराई थी, जिन पर सुनवाई नहीं हो पाई थी, जबकि वर्तमान में करीब 20 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। टीम में सहायक नगर आयुक्त अंकिता जोशी, अवर अभियन्ता नगर निगम भवगती प्रसाद कबटियाल, अवर अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग अरविन्द जोशी सहित राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।