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खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू पर एनआईए का एक्शन, पंजाब में संपत्तियां की जब्त

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चंडीगढ़, एजेंसी। खालिस्तानी आतंकवादी और प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार को बड़ा एक्शन लिया। एजेंसी ने पन्नू पंजाब के अमृतसर और चंडीगढ़ स्थिति संपत्तियों को जब्त कर लिया है। वहीं कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के घर पर भी कार्रवाई हुई है। जालंधर जिला के भारसिंहपुरा गांव में निज्जर के घर के बाहर संपत्ति जब्ती का नोटिस चिपका दिया है। निज्जर के घर पर जो नोटिस चिपकाया किया गया है, वह मोहाली की स्पेशल सीबीआई कम एनआईए कोर्ट से जारी हुआ है।
नोटिस में कहा गया है कि एनआईए ने निज्जर की अचल संपत्ति को जब्त करने के लिए याचिका दी है। इस मामले में रिश्तेदार-नजदीकी 11 अक्तूबर को स्पेशल एनआईए कोर्ट मोहाली में पेश होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। पन्नू पर पंजाब में 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें तीन देशद्रोह के मामले भी शामिल हैं। पन्नू इस वक्त अमरीका में रह रहा है। वहां वो लगातार भारत के खिलाफ वीडियो जारी कर जहर उगलता है। एनआईए ने पन्नू की जो संपत्तियां पंजाब में जब्त की हैं, उनमें अमृतसर जिला के बाहरी इलाके में स्थित पैतृक गांव खानकोट में 46 कनाल कृषि संपत्ति और चंडीगढ़ के सेक्टर-15, सी स्थित उसका मकान शामिल है। जब्ती के बाद अब पन्नू का संपत्ति से अधिकार खत्म हो गया है और यह संपत्ति अब सरकार की है।
2020 में भी उसकी संपत्तियां कुर्क कर ली गईं थी, जिसका मूल अर्थ यह था कि वह संपत्ति नहीं बेच सकता था, लेकिन इस कदम के बाद पन्नू ने संपत्ति का मालिकाना हक खो दिया है। पन्नू की ये तमाम संपत्तियां एनआईए मोहाली कोर्ट के आदेश पर जब्त की गई हैं। एनआईए ने बकायदा कोठी के बाहर बोर्ड लगाकर क्लियर कर दिया है कि इस संपत्ति पर अब पन्नू का कोई अधिकार नहीं है और ये अब एक सरकारी संपत्ति बन गई है। मोहाली में 2020 में दर्ज एक मामले में पन्नू भगोड़ा घोषित है। इस कोठी के एक चौथाई हिस्से को एनआइए कोर्ट के आदेश पर पहले अटैच कर लिया गया था। इसके साथ ही अमृतसर के गांव खानकोट में भी पन्नू की 46 कनाल खेती योग्य जमीन जब्त की गई है।

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